1) रोज़गार एवं प्रशिक्षण:- मछलीपालन, मुर्गीपालन, पशुपालन, भेड़पालन, बकरीपालन, फूल उत्पादन, मशरूम उत्पादन, फल उत्पादन, कृषि किसान खेती, किराना दुकान, जमजेली पापड़ निर्माण, अगरबत्ती, मोमबत्ती, सर्फ़, साबुन इत्यादि किसी भी प्रकार का प्रक्षिसन बूथ स्तर पर संगठन में दिया जाता है। प्रक्षिसन के बाद 5000 से 100000 तक रोज़गार करने के लिए अनुदान दिया जाता है।
2) बचत का लाभ :- स्वयं सहायता के संगठन योजना में दिया जाता है। संगठन में बचत कम से कम दस वर्ष तक करने पर बचत का रक़म दूगना संस्था द्वारा दिया जाता है। जबकि 50% रक़म संस्था को खाता में देना पड़ता है।
3) सरकार ऐवं ग़ैरसरकारी योजनाओं का लाभ:- संस्था के द्वारा सदस्यों को संगठन में जानकारी देकर लाभ दिलाया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/ आयुष्मान भारत योजना/ आवास योजना/ जन धन योजना/ कन्या विवाह योजना/ वृद्धा पेन्शन योजना/ पारिवारिक लाभ योजना/ राशन कार्ड योजना/ विधवा ऐवं विकलांग योजना इत्यादि सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी देकर लाभ दिलाया जाता है स्वयं सहायता संगठन के सदस्य बनने कर उपरांत।
4) भ्रष्टाचार निवारण:- खोरी, घूसख़ोरी, दहेज प्रथा, बालविवाह, बल अपराध, सामाजिक कुरितिया, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, दावँग द्वारा अत्याचार, पारिवारिक कलह आत्महत्या इत्यादि स्वयं सहायता संगठन योजना में सदस्य बनने के उपरांत निवारण किया जाता है।
5) आपत्ति/विपत्ति में सहयोग:- दुर्घटना, भूकम्प, बाढ़, सुखाड,अपहरण , अत्याचार इत्यादि में सहयोग दिया जाता है। परिस्थिति के अनुसार सरकार या संस्था द्वारा 400000 तक सहायता दिया जाता है।
3. स्वयं सहायता संगठन योजना का संचालन कर लिए निम्नलिखित कर्मी एवं कार्यालय व्यस्तता किया जाता है।
- (i) कार्यालय:- प्रत्येक ज़िला स्तर एवं विधान सभा क्षेत्र के बूथ स्तर पर ग्राम/मुहल्ला में होता है।
- (ii) कर्मी :- ज़िला क्षेत्रीय पदाधिकारी/ विधान सभा क्षेत्रीय पदाधिकारी एवं बूथ सचिव एवं कार्यकारिणी सदस्य
नोट:-
(i) स्वयं सहायता संगठन योजना संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है एवं संस्था विकास हेतु संचालन के लिए प्रवेश शुल्क/वार्षिक सदस्यता शुल्क 250 रुपया देना पड़ता है।
(ii) इस संस्था के नाम पर फ़र्जिवाड़ा से बचने के लिए कार्यकर्ता का आइ. डी. नम्बर से साइट पर सर्च करें या मोबाइल नम्बर पर फ़ोन कर जानकारी प्राप्त करें। अन्यथा संस्था की ज़िम्मेवारी नहि होगी।
- निर्देशानुसार
- कार्यकारिणी समिति
- लोक कल्याण समिति, बिहार